चौमू विधायक शर्मा ने जयपुर ज़िले में शराब की अवैध बिक्री का मामला विधानसभा में उठाया
चौमू/(मोहम्मद उस्मान)
चौमूँ। विधानसभा सत्र के दोरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से आबकारी विभाग द्वारा जयपुर ज़िले में की जा रही शराब की अवैध बिक्री का मामला उठाया। विधायक रामलाल शर्मा ने पूछा कि प्रदेश में क्या शराब नीति बनी हुई है और जयपुर में वर्ष 2018 से 2022 के मध्य शराब की दुकानों में कितनी वृद्धि की गई। शराब की बिक्री रात्रि आठ बजे के बाद निषेध है, तो सरकार ने उक्त समय के बाद बिक्री को रोकने हेतु क्या- क्या आवश्यक क़दम उठाए हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि सरकार द्वारा अधिकृत दुकान के अतिरिक्त भी जिला जयपुर में ब्रांच खोलकर शराब की बिक्री की जाती है, यदि हा तो अब तक जिला जयपुर में कितने ऐसे ब्रांचों पर कार्रवाई की गई? आबकारी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्यसंयम नीति जारी की जाती है। वर्तमान में आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 प्रभावी है। जिला जयपुर में वर्ष 2018-19 से 2022 के मध्य शराब की दुकानों में वृद्धि नहीं की गई। वर्ष 2022-23 में माह जनवरी 2023 तक निर्धारित समय रात्रि आठ बजे पश्चात मदिरा विक्रय पाए जाने पर जिला जयपुर में मदिरा अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध कुल 26 अभीयोग पंजीकृत किए गए हैं।आबकारी मंत्री द्वारा बताया गया कि जयपुर ज़िले में सरकार द्वारा स्वीकृत मदिरा दुकानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से मदिरा की अवैध बिक्री नहीं की जा रही है। उन्होने बताया कि स्वीकृतशुदा मदिरा दुकानों के अतिरिक्त कहीं पर भी मदिरा का अवैध विक्रय/संग्रहण/ निर्माण/परिवहन आदि पाए जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अभियाग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आज भी आबकारी विभाग द्वारा एन एच से सौ मीटर की दूरी छोड़कर दुकान आवंटित करने की पालना कही पर नहीं की जा रही है और ना ही मेरी विधानसभा में इसकी पालना की जा रही है तो क्या शिकायत आने के उपरांत सरकार उन पर कार्यवाही करने का विचार रखती है। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि शिकायत आएगी तो कार्यवाही की जायेगी।